हमारे उद्देश्य, मूल्य एवं मानकों की घोषणा के साथ–साथ यह चार्टर सीमा शुल्क एवं
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी नीतियों एवं प्रक्रिया के सूचीकरण(सरलीकरण) एवं
कार्यान्वयन में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्धता की घोषणा है।
हम प्रतिबद्ध है:–
हम अपना कार्य करेंगे इनके साथ
सत्यनिष्ठा एवं न्यायप्रियता
शालीनता एवं शिष्टाचार
वस्तुनिष्ठता एवं पारदर्शिता
तत्परता एवं दक्षता/कार्यकुशलता
हम अपने करदाताओं को सदा स्वैेच्छिक कर अनुपालन हेतु पूर्ण सहयोग देगें एवं
प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
|
हमारी प्रत्याशा:–
हम अपने करदाताओं से सदा सत्य सूचनाओं की अपेक्षा करते है तथा उनसे यह भी
अपेक्षा करते है कि वे अपने वैघानिक दायित्वों का निर्वहन तत्परता से करेंगे।
|
हमारे मानक:–
हम करेंगे:– |
- घोषणा, सूचना, आवेदन, विवरणी एवं समस्त पत्रों की पावती तुरन्त या अन्य
परिस्थिति में 7 दिनों के अंदर प्रदान।
- समस्त पत्रों के प्रत्युत्तर प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवसों
के अंदर।
- मौखिक अथवा लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के अन्दर
घोषणा अथवा कर निर्धारण संबन्धी विवाद का निपटान।
- निर्यात के परिणामस्वरूप प्रतिदाय 48 घन्टों मे यदि घोषणा इलेक्ट्रानिक
है तथा 15 दिन यदि घोषणा लिखित पत्रक है।
- परेषण को मुक्त करना यदि इससे संबन्धित घोषणा पूर्ण एवं सत्य है –
निर्यात हेतु इलेक्ट्रानिक घोषणा की दशा में 8 घन्टों के अन्दर या लिखित
पत्रक घोषणा की दशा में 24 घन्टों के अन्दर ।
आयात हेतु इलेक्ट्रानिक घोषणा की दशा में 24 घन्टों के अन्दर या पेपर घोषणा
की दशा में 72 घन्टों के अन्दर।
- पंजीकरण से संबन्धित कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के 48 घन्टें के
अन्दर पूर्ण ।
- सेनवेट (केन्द्रीय मूल्य आवर्धन कर) क्रेडिट से संबन्धित कागजात
प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर लौटा दी जायेगी।
- सूचना प्राप्त होने के 8 घन्टों के अन्दर आपके कारखाने में निर्यात हेतु
निर्गमित परेषण का परीक्षण एवं निकासी पूर्ण कर दी जायेगी।
- आपके अभिलेखों को लेखापरीक्षण करन से 15 दिवस पूर्व सूचना दी जायेगी।
किसी मुद्दे पर विवाद या मतान्तर के कारण निर्णय लेने मे विलम्ब होने की
स्थिति में हम स्वयं आपको अविलम्ब उन कारणों की सूचना प्रदान करेंगे।
|
हम यह भी करेंगे:–
|
- सभी वर्दीधारी अधिकारी जो जनता से व्यवहार करते हैं, नाम पटटिका लगायेगें
एवं परिचय पत्र रखेगें।
- दी गई समस्त व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सूचनायें गोपनीय रखी जायेंगी।
- निर्गमित परेषण का विधारण इसके कारणों को स्पष्ट करने के उपरान्त ही
किया जायेगा एवं अन्तिम आदेश जारी करने के पूर्व आपको अपने तर्क रखने का
पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
- लघु उद्योग इकाइयों का निरीक्षण केवल सक्षम अधिकारी के आदेश पर किया
जायेगा।
- कर अनुपालन सम्बन्धी प्रपत्र मान्य समझे जायेगें तथा इसके लिए प्रतिभूति
की मांग नहीं की जायेगी।
- सीमा शुल्क क्षेत्र से यात्री शालीनतापूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से बाहर
आ सकते हैं
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सामान केवल कारण बताकर एवं उनकी उपस्थिति
में ही परीक्षण हेतु खोले जायेंगे।
- उपरोक्त परिस्थिति में खोले गये सामान को पैक करने मे हम मदद करेंगे।
- आपकी तलाशी लेने के पूर्व आपको कारण स्पष्ट किये जायेंगे एवं हम अपनी
तलाशी का भी प्रस्ताव आपको करेंगे।
- विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संतुष्ट होने पर ही कि प्रथम दृष्टया
सबूत हैं, अनुसंधान तथा शास्ति(जुर्माने) की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।
- अन्वेषक अधिकारी करेगा –
–आपके विधिक प्रावधान, आपके अधिकार एवं बाध्यता को समझाना
–व्यक्तिगत रूप से पुष्टिकारी सूचना प्राप्त करना
- अभिगृहण किए गए कागजात, जिनपर विभागीय कार्यवाही आश्रित नहीं है, को 60
दिवसों से अधिक विधारित नहीं किया जायेगा।
- अपील प्रक्रिया एवं अधिकारी, जहॉ अपील की जा सकती है, की पूर्ण जानकारी
प्रदान करेंगे।
- हम अपनी नीतियों का पुनर्विलोकन करते समय सतत् रूप से वाणिज्यिक हितों
का ध्यान रखेंगे एवं यथासमय विधि या प्रक्रिया में होने वाले बदलाव को
प्रचारित एवं प्रसारित करेंगे।
- आयुक्तालय/प्रभागीय कार्यालयों के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा हर संभव
सहायता प्रदान की जाएगी (जनसंपर्क अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष क्रमांक
प्रमुख स्थानों पर दशरए गए हैं) ये अधिकारी आवश्यकतानुसार समस्त सुसंगत
सूचना एवं प्रक्रिया विस्तार पूर्वक उपलब्ध करवायेंगे। हमारे कार्य का
निष्पादन उपरोक्त मानकों तथा सेवार्थियों के स्वतंत्र पर्यावलोकन(सर्वेक्षण)
द्वारा मापा जायेगा एवं हमारे कार्यनिष्पादन का निर्धारण एवं परिणाम जन–संचार
माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जायेगा।
|
शिकायतें
हम आप द्वारा की गई शिकायतों की तत्काल पावती देगें तथा 30 कार्य दिवसों के
अन्दर अन्तिम प्रत्युत्तर उपलब्ध करायेंगे।
यदि आपके पास कोई शिकायत हो तो कृपया उसे जनशिकायत कमेटी, जिसके प्रधान आयुक्त
हैं, को दे सकते हैं।
|
सहायता प्रकोष्ठ:–
सलाह देने के लिए इकाइयों का गठन सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के
प्रत्येक कार्यालय में किया गया है जो आपकी सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद के
मामलों में सहायता एवं सहयोग प्रदान करेंगी। |
|